किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष की कैद,20 हजार जुर्माना

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किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष की कैद,20 हजार जुर्माना


हरिद्वार, 21 जुलाई (हि.स.)। नाबालिग लड़की से रास्ते में छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष जज/ अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपित को तीन साल की कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि इस मामले में किशोरी की माता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया था कि 12 फरवरी 2021 को वह किसी काम से हरिद्वार शहर गई हुई थी। पीछे उसकी नाबालिग बेटी अपने बुजुर्ग मामा के साथ घर पर थी। जब शहर से वह घर पर वापिस लौटी तो बुजुर्ग मामा घर के बाहर खड़े होकर किशोरी को आवाज लगाकर बुला रहे थे। पूछने पर मामा ने बताया कि शाम छह बजे सेे किशोरी बिना बताएं कही चली गई है। काफी तलाश करने पर भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला था।

घटना के अगले दिन गुमशुदगी दर्ज होने के बाद, उसी रात किशोरी दिल्ली स्थित एक गुरुद्वारे में मिली थी। दिल्ली पुलिस की सूचना पर परिजन और पुलिस उसे घर वापिस लेकर आए थे।

घर आकर पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए बताया था कि सचिन नाम का युवक रास्ते में उससे छेड़खानी व अश्लील हरकतें करता है और विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी है। इसी से डर कर वह घर से चली गयी थी। पुलिस ने आरोपित सचिन पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम फाता वाला थाना टांडा जिला रामपुर यूपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में चार्ज शीट दाखिल करने के साथ सरकारी वकील ने सात गवाह और आरोपी पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित सचिनको तीन साल की कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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