परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

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परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू


नैनीताल, 24 अप्रैल (हि.स.)। हल्द्वानी में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की राज्य सिविल एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 27 से 30 अप्रैल 2026 तक दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु दोनों परीक्षा केंद्रों-श्री गुरुतेग बहादुर पब्लिक स्कूल तथा खालसा नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज भोटिया पड़ाव के 100 मीटर परिधि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है।

आदेश के तहत परीक्षा अवधि में बिना अनुमति पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सभा करने तथा शस्त्र, लाठी, डंडा आदि लेकर आने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे आदि के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही अफवाह फैलाने, पर्चे वितरण करने तथा बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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