निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे गरीब बच्चे, तीन चरणों में होंगे प्रवेश
उत्तरकाशी, 01 मार्च (हि.स.)। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाने के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 की समय-सारिणी जारी कर दी गई है।
प्राथमिक और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए पहले चरण में ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा अपडेट एवं नवीन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन 6 मार्च से 15 मार्च 2026 तकआवेदन से तक लिए जाएंगे।
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के दिशा-निर्देशानुसार, शिक्षा विभाग ने इसके लिए विस्तृत समय-सारणी और पात्रता मानदंड जारी कर दिए हैं।
इच्छुक अभिभावक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समय सारणी
स्कूलों का पंजीकरण, ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा अपडेट एवं नवीन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन 06 मार्च से 15 मार्च तकहो सकेगा।
हिन्दुस्थान समाचार / चिरंजीव सेमवाल

