सूचना अधिकार अधिनियम के तहत चौकी इंचार्ज पर 25 हज़ार का जुर्माना

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सूचना अधिकार अधिनियम के तहत चौकी इंचार्ज पर 25 हज़ार का जुर्माना


हरिद्वार, 02 जनवरी (हि.स.)।

सूचना के अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के मामले में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज यशवीर सिंह नेगी पर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया।

शिवालिक नगर, हरिद्वार निवासी प्रकाश चंद्र ने चौकी गैस प्लांट, बहादराबाद में दी गई महत्वपूर्ण सूचना नहीं मिलने पर मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील की थी। मामले की सुनवाई में सूचना आयुक्त ने यशवीर सिंह नेगी को कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित स्पष्टीकरण आयोग में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।

तत्कालीन चौकी इंचार्ज की ओर से स्पष्टीकरण न देने पर सूचना आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया और जुर्माना लगाया। साथ ही भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के पालन में लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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