दूल्हे को शादी में खुलेआम फायरिंग करना पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज

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दूल्हे को शादी में खुलेआम फायरिंग करना पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज


हरिद्वार, 17 अगस्त (हि.स.)। अपनी ही शादी समारोह में लाइसेंसी पिस्टल से खुलेआम फायरिंग करना एक दूल्हे को भारी पड़ गया। शादी के दौरान पिस्टल से फायरिंग करते हुए बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कनखल पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। जांच में फायरिंग करने वाले युवक की पहचान योगेश कुमार निवासी टांडा मेहतौली, सुल्तानपुर, थाना लक्सर के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक वाटिका फार्म में आयोजित शादी समारोह के दौरान दूल्हा पिस्टल से फायरिंग करता दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि 26 जुलाई को लक्सर रोड स्थित एक वाटिका फार्म में योगेश कुमार की शादी की पार्टी आयोजित की गई थी। आरोप है कि इसी समारोह के दौरान योगेश कुमार ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति कई राउंड फायर किए।

पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो की जांच के आधार पर फायरिंग करने वाले युवक की पहचान की गई और उसके द्वारा शादी समारोह में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद कनखल पुलिस ने मामले में आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में दूल्हे ने पत्नी और रिश्तेदारों के सामने अपना रौब दिखाने के लिए पिस्टल से फायरिंग की। इस दौरान किसी ने फायरिंग का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो मामले की जांच शुरू की गई। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि शादी समारोह में इस तरह खुलेआम हथियार से फायरिंग करना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर रुतबा दिखाने और वीडियो वायरल कराने के चक्कर में की गई यह हरकत अब दूल्हे के लिए कानूनी कार्रवाई का कारण बन गई है।

कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया था। जांच के दौरान वीडियो में फायरिंग करने वाले युवक की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई। शादी समारोह के दौरान लाइसेंसी पिस्टल से बिना अनुमति फायरिंग किए जाने की पुष्टि होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने साफ किया कि लाइसेंसी हथियार होने का मतलब सार्वजनिक या शादी समारोह में मनमाने ढंग से फायरिंग करने की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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