नवीन आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत अनुपालन के निर्देश, अगस्त अंत तक लक्ष्य पूरा करने पर जोर

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नवीन आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत अनुपालन के निर्देश, अगस्त अंत तक लक्ष्य पूरा करने पर जोर


देहरादून, 17 जून (हि.स.)। राज्य में नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को सचिवालय में गृह सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवीन आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत अनुपालन के निर्देश देते हुए अगस्त अंत तक लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया गया।

समीक्षा के दौरान गृह सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगस्त 2026 के अंत तक राज्यभर में नवीन आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने क्रियान्वयन तंत्र की विस्तृत समीक्षा करते हुए थाना स्तर पर कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया। बैठक में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग को बढ़ावा देने,ई-एफआईआर प्रणाली के व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने और 60 और 90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर एफआईआर की विवेचना और निस्तारण में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

गृह सचिव ने सभी ऑनलाइन प्रणालियों के एकीकरण पर भी बल दिया। उन्होंने 'एक डेटा, एक प्रविष्टि' के सिद्धांत को लागू करने के निर्देश देते हुए विभिन्न विभागों के डिजिटल प्लेटफॉर्म को परस्पर जोड़ने की आवश्यकता बताई। कारागार विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने बंदियों की न्यायालय में शत-प्रतिशत पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाया जा सके।

बैठक के अंत में गृह सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का समयबद्ध और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

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