भूमि धोखाधड़ी के 56 मामलों की समीक्षा, 12 का निस्तारण और आठ में एफआईआर के निर्देश

WhatsApp Channel Join Now
भूमि धोखाधड़ी के 56 मामलों की समीक्षा, 12 का निस्तारण और आठ में एफआईआर के निर्देश


देहरादून, 24 सितंबर (हि.स.)। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से सामने आए भूमि धोखाधड़ी, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, फर्जी दस्तावेजों से भूमि हस्तांतरण और अवैध प्लॉटिंग से जुड़े 56 मामलों की लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में समीक्षा की गई। इनमें 12 मामलों का निस्तारण किया गया, जबकि आठ मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने और एक मामले में एसआईटी जांच के निर्देश दिए गए। शेष 35 मामलों में विस्तृत जांच कर आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया है।

गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में गुरुवार को देहरादून के ईसी रोड स्थित आयुक्त शिविर कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को भूमि धोखाधड़ी के मामलों की निष्पक्ष और प्रभावी जांच कर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जे या अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने राजस्व, पुलिस, नगर निकाय, एमडीडीए और अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भूमि संबंधी मामलों की जांच में केवल वर्तमान अभिलेखों तक सीमित न रहें, बल्कि जरूरत के अनुसार पुराने राजस्व अभिलेख, खसरा-खतौनी, नक्शे, रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों का भी परीक्षण करें। पुलिस को भूमि धोखाधड़ी के मामलों में प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने पर नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में हरिद्वार के बहादराबाद में ग्राम सभा की भूमि पर खेती किए जाने के मामले की भी समीक्षा हुई। आयुक्त ने भूमि पर खेती की अनुमति दिए जाने की प्रक्रिया की जांच और संबंधित फसल को नियमानुसार कुर्क करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में केसर हिंद के नाम दर्ज भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित किए जाने के मामले में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया और अभिलेखों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। कनखल के एक लैंड फ्रॉड मामले में संबंधित प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

देहरादून के भारूवाला क्षेत्र में एंग्लो इंडियन एवं डोमिसाइल समिति की करीब 70 बीघा भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम स्थानांतरित किए जाने के मामले में भी विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए। संबंधित समिति के अधिनियम और बायलॉज का परीक्षण करने के साथ भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया की जांच करने को कहा गया।

राजपुर रोड स्थित बहुउद्देशीय वित्तीय विकास निगम की भूमि से जुड़े मामले में नगर निगम से अभिलेखों सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। कोटद्वार और पौड़ी में बिना अनुमति प्लॉटिंग तथा निर्धारित अंश से अधिक भूमि विक्रय के मामलों में भी संबंधित अधिकारियों को जांच कर तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में वन संरक्षक कल्याणी, नगर आयुक्त ऋषिकेश विजय नाथ शुक्ला, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वतंत्र कुमार, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

Share this story