कृषि के लिये आवंटित पट्टे की भूमि पर किया होटल निर्माण, जमीन राज्य सरकार में निहित
नैनीताल, 01 मार्च (हि.स.)। जनपद में कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित पट्टे की भूमि का व्यावसायिक उपयोग किए जाने और इस पर जिला प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई किये जाने की घटना सामने आयी है। मामले में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने 0.22 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल जनपद के पट्टी चोपड़ा के सूर्या गांव स्थित गोपाल सिंह, केशर सिंह और उदुली देवी को श्रेणी 5 व श्रेणी 7(क) के अंतर्गत कृषि कार्य हेतु पट्टे पर भूमि आवंटित की गई थी। किंतु जांच में पाया गया कि इस भूमि का उपयोग निर्धारित कृषि उद्देश्य के विपरीत विकास किरोला के पक्ष में लीज पर दे दिया गया तथा उस पर होटल-रिसोर्ट का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
राजस्व अभिलेखों और स्थलीय निरीक्षण में उल्लंघन की पुष्टि के बाद नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश पारित किया। साथ ही परगना अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए गए हैं कि नियमानुसार भूमि का कब्जा लेकर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करें। प्रशासन की इस कार्रवाई को पट्टा शर्तों के उल्लंघन के विरुद्ध कड़ा संदेश माना जा रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

