26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर निर्माण-अवसान तिथि लिखना अनिवार्य

WhatsApp Channel Join Now

हरिद्वार, 23 अक्टूबर (हि.स.)। प्रदेश में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त नियम लागू किया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 26 अक्टूबर से सभी खाद्य कारोबारियों को खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे एवं काउंटर पर निर्माण तिथि, अवसान तिथि और यूज बाई तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।

आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गुरुवार को शंकर आश्रम स्थित मोहन जी की पूरी वाले के हॉल में खाद्य कारोबारियों की जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। अध्यक्षता उपायुक्त, गढ़वाल मंडल राजेंद्र सिंह रावत ने की। इस दौरान सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन और कैलाश चंद्र टम्टा ने कारोबारियों को नए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश 17 अक्टूबर को जारी किया गया था और 26 अक्टूबर से इसका अनुपालन अनिवार्य होगा। सभी मिठाई निर्माता, विक्रेता और बेकरी संचालक अपनी प्रत्येक ट्रे पर तिथियों का स्पष्ट अंकन करें, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और उपयोग अवधि की सही जानकारी मिल सके। आदेश का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए गए।

दीपावली पर्व को देखते हुए विभाग ने गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया।

कारोबारियों को गुणवत्तायुक्त कच्चा माल उपयोग करने, निर्माण व बिक्री स्थल पर साफ-सफाई बनाए रखने और भंडारण व्यवस्था नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने को कहा गया।

कार्यशाला में ज्वाrz6z7लापुर, आ6d387sर्यनगर, मायापुर, कनखल, भूपतवाला, शिवालिक नगर, लक्सर, सुल्तानपुर, पथरी, बहादराबाद, खानपुर सहित विभिन्न 4y58zक्षेत्रों के कारोबारियों ने भाग लिया।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

765703 Articles

Share this story