खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, पांच नमूने अधोमानक मिले

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खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, पांच नमूने अधोमानक मिले


खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, पांच नमूने अधोमानक मिले


- कोर्ट कैंटीन समेत कई प्रतिष्ठानों को नोटिस, दो जगह अस्वच्छता पर चालान

देहरादून, 23 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तराखंड के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान पांच खाद्य नमूनों को अधोमानक पाया। वहीं, कोर्ट परिसर स्थित कैंटीन में जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिलने और दो अन्य प्रतिष्ठानों में अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर देहरादून नगर निगम क्षेत्र, नेहरू कॉलोनी, ऋषिकेश, डोईवाला, रानीपोखरी, भानियावाला और विकासनगर में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान खाद्य लाइसेंस, पेयजल जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र और साफ-सफाई की व्यवस्था की जांच की गई।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने कोर्ट परिसर स्थित कैंटीन का निरीक्षण किया। वहां खाद्य लाइसेंस, पेयजल जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के चिकित्सा फिटनेस संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले। इस पर संचालक को नोटिस जारी कर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

नेहरू कॉलोनी में स्वाद पंजाब ढाबा और अंगीठी मोमोज में अस्वच्छ परिस्थितियां पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की गई। वहीं, नेगी जी कुरकुरे हाट और अंगीठी बाय गौरव में पेयजल जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र और कीट नियंत्रण प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं मिलने पर नोटिस जारी किए गए।

विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को भी मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में राहुल स्वीट्स, चंचल स्वीट्स और आहूजा स्वीट्स को निर्देशित किया गया।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मनीष सयाना के अनुसार, जांच में आईटी पार्क और विकासनगर से लिए गए खुले पनीर, सीमाद्वार से लिए गए गाय के दूध तथा नेहरू कॉलोनी से लिए गए सिंघाड़े के आटे और नट फ्लोर के नमूने अधोमानक पाए गए। इन मामलों में संबंधित खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46(4) के तहत नोटिस भेजे गए हैं।

विभागीय विज्ञप्ति में कहा गया है कि नोटिस जारी किए गए संबंधित कारोबारियों को अगले आदेश तक खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह निर्देश किन-किन प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है।

अभियान में ऋषिकेश के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह और विकासनगर के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। विभाग ने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच और नमूनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अभियान जारी रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

Livevns.news Desk
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