त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान

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त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान


पौड़ी गढ़वाल, 25 अगस्त (हि.स.)। रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को पौड़ी मुख्य बाजार और यमकेश्वर के लक्ष्मणझूला-गीताभवन क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से मिठाई, नमकीन, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, बिस्किट, सेवई सहित अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 20 विधिक एवं सर्विलांस नमूने लिए। इनमें मिठाई एवं नमकीन के 10, दूध व दुग्ध उत्पादों के दो तथा बिस्किट, सेवई समेत अन्य खाद्य पदार्थों के आठ नमूने शामिल हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान टीमों ने खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के रखरखाव और भंडारण व्यवस्था का भी जायजा लिया। कुछ प्रतिष्ठानों में बिना लेबल वाले बेकरी उत्पाद पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नियमानुसार नष्ट कराया गया। वहीं एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को भी अलग कर नष्ट कराया गया। खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए गए कि बिना लेबल, एक्सपायर्ड अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री का विक्रय न करें। प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया।

पौड़ी और यमकेश्वर में अलग-अलग टीमों ने की जांच

पौड़ी क्षेत्र में अभियान सहायक आयुक्त खाद्य पीसी जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल और प्रभारी नायब तहसीलदार जयकृष्ण भट्ट के नेतृत्व में चलाया गया। वहीं यमकेश्वर क्षेत्र में तहसीलदार वैभव जोशी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि इससे पूर्व चलाए गए अभियान में भी विभिन्न खाद्य पदार्थों के 10 नमूने जांच के लिए लिए गए थे। इनमें हल्दी पाउडर, धनिया मसाला, सोन पापड़ी, चाय पत्ती, ग्रीन चिली सॉस और स्प्राइट के विधिक नमूने तथा सरसों तेल, नमकीन, बिस्किट और दूध के सर्विलांस नमूने शामिल हैं। इन्हें भी प्रयोगशाला भेजा गया है।

मावा विक्रेता पर 10 हजार रुपये जुर्माना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई भी जारी है। इस माह एडीएम कोर्ट में एक मामले का निर्णय हुआ, जिसमें मावा विक्रेता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वर्तमान में एडीएम कोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 46 प्रकरण दर्ज हैं।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर जांच एवं प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मावा, मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के साथ ही प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, लेबलिंग और भंडारण मानकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित मानकों का पालन करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की।

हिन्दुस्थान समाचार / कर्ण सिंह

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