एफसीआरए के कानूनी प्रावधानों पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित

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हल्द्वानी, 22 सितंबर (हि.स.)। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) के स्कूल ऑफ लॉ की ओर से मंगलवार को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया।

वेबिनार में एफसीआरए के कानूनी प्रावधानों, नियामक पहलुओं और समकालीन संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने की।

उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन में विषय की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

मुख्य वक्ता प्रो. हरबंस दीक्षित ने एफसीआरए से जुड़े विभिन्न कानूनी एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने प्रतिभागियों को अधिनियम के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी।

स्कूल ऑफ लॉ के निदेशक प्रो. कमल देवओलाल ने स्वागत वक्तव्य दिया। स्कूल ऑफ लॉ के समन्वयक डॉ. दीपांकर जोशी ने विषय की प्रस्तावना रखते हुए एफसीआरए के महत्व और वर्तमान संदर्भ में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रो. पी.डी. पंत, प्रोफेसर अकादमिक भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन सुश्री अंशु जोशी ने किया। अंत में स्कूल ऑफ लॉ की सहायक प्राध्यापक (ए.सी.) सुश्री स्वाति उपाध्याय ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

वेबिनार में शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने सहभागिता की। इस दौरान विदेशी अंशदान के विनियमन, पारदर्शिता, जवाबदेही और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर अकादमिक चर्चा हुई।

हिन्दुस्थान समाचार / अनुपम गुप्ता

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