महिला नशा तस्कर को एक वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार जुर्माना

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महिला नशा तस्कर को एक वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार जुर्माना


हरिद्वार, 02 जुलाई (हि.स.)। गांजे की तस्करी करते पकड़ी गई महिला को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने महिला कल्पेश्वरी देवी को एक वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि नौ फरवरी 2018 को सिडकुल थाने के उपनिरीक्षक मोहन सिंह कठैत व महिला कांस्टेबल ममता इंद्रलोक कॉलोनी टेम्पो स्टैंड के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान रावली महदूद की तरफ से आ रही एक महिला पुलिस टीम को देखकर वापस भागने लगी। शक होने पर पुलिस ने उसे रोका। पूछताछ में महिला ने अपना नाम कल्पेश्वरी देवी निवासी ग्राम मस्याणी, पौड़ी गढ़वाल, हाल निवासी सिडकुल, हरिद्वार बताया था। तलाशी लेने पर आरोपी महिला के थैले से दो किलो 932 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने नारकोटिक्स अधिनियम में केस दर्ज कर महिला को जेल भेज दिया था।

विवेचक द्वारा चार्जसीट प्रस्तुत किए जाने के बाद अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अदालत नेआरोपित महिला कल्पेश्वरी देवी,को एक वर्ष की कठोर कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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