बलात्कार में दाेषी पाए जाने पर युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद
हरिद्वार, 20 मार्च (हि.स.)। मकान मालिक की लड़की को कमरे में खींचकर बलात्कार करने के मामले में अपर जिला जज व एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 जुलाई 2023 को सिडकुल क्षेत्र में पीड़ित लड़की परचून की दुकान से सामान लेकर वापिस कमरे पर लौट रही थी। तभी ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार शुभम् ने लड़की को अपने कमरे में जबरदस्ती खींचकर बलात्कार किया था। घटना के बाद आरोपी युवक ने पीड़ित लड़की को घटना के बारे में परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।घटना वाले दिन पीड़ित लड़की घर पर अकेली थी।
पीड़ित लड़की घटना के बाद से घर में डरी सहमी रहने लगी थी। परिजनों के पूछने पर पीड़ित लड़की ने घटना के छठे दिन बाद सारी आपबीती बताई थी। पीड़ित लड़की के बड़े भाई ने आरोपी शुभम् पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम कुतुबपुर गावडी गंदौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर यूपी के खिलाफ़ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित शुभम् को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सरकारी वकील ने अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

