हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा

WhatsApp Channel Join Now
हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा


हरिद्वार, 26 फ़रवरी (हि.स.)। पत्नी की नृशंस हत्या करने के मामले में चतुर्थ अपर जिला जज आर.के. श्रीवास्तव ने हत्यारोपित पति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि दिनांक 24 जुलाई 2021 सिडकुल थाना क्षेत्र के गांव में राजेश कुमार ने अपनी पत्नी राजकुमारी की नृशंस तरीके से हत्या को अंजाम दिया था। आरोपित पति व मृतका पत्नी की शादी आठ वर्ष पहले हुई थी। दोनों के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। राजेश मूल रूप से फूलबेहड़ जिला लखीमपुर खीरी यूपी का रहने वाला था।

घटना के समय ग्राम हेतमपुर थाना सिडकुल हरिद्वार में किराए का मकान लेकर रह रहा था।घटना की शाम पति राजेश ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। मृतका के भाई भारत की लिखित शिकायत पर सिडकुल पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार पुत्र पुत्तू लाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष ने गवाही में 13 गवाह पेश किए।

वहीं, गवाही के दौरान चक्षुदर्शी गवाह यशवीर ने विचारण कोर्ट के सामने बताया कि उसने अपनी आँखों से हत्यारोपी राजेश को मृतका राजकुमारी पर हमला करते देखा था।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

Share this story