चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद, 14.60 लाख का जुर्माना

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चेक बाउंस मामले में एक साल की कैद, 14.60 लाख का जुर्माना


हरिद्वार, 12 अक्टूबर (हि.स.)। चैक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट तनुजा कश्यप ने आरोपित विजय कुमार को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास और 14 लाख 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामला खन्नानगर, ज्वालापुर निवासी अनीता चौधरी से जुड़ा है, जो ओम साई राम एंटरप्राइजेज के नाम से व्यापार करती हैं। शिकायत के अनुसार मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड निवासी विजय कुमार ने ईंट बनाने की मशीन और अशोक लीलैंड का साइलेंट डीजी सेट कुल 42 लाख रुपये में जीएसटी सहित खरीदने का सौदा किया था।

आरोपित ने 28 लाख रुपये का भुगतान कर मशीनें प्राप्त कर लीं। शेष 14 लाख रुपये के भुगतान के लिए उसने बैंक ऑफ बड़ौदा, मुजफ्फरनगर शाखा का चेक दिया। जब शिकायतकर्ता ने चेक अपने खाते में लगाया तो बैंक ने खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक वापस लौटा दिया।

कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद आरोपित ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली।

सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने में से 14 लाख 50 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 10 हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

Livevns.news Desk
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