उधारी ना चुकाने पर छह माह की सजा , 3.60 लाख रुपये जुर्माना

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उधारी ना चुकाने पर छह माह की सजा , 3.60 लाख रुपये जुर्माना


हरिद्वार, 07 सितंबर (हि.स.)। उधार ली गई धनराशि वापिस ना लौटाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट तनुजा कश्यप ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे छह महीने के कारावास व तीन लाख 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सुभाष नगर, ज्वालापुर निवासी केशवचन्द्र जोशी ने आरोपित वीरेन्द्र वर्मा पुत्र सागर वर्मा निवासी शांतिपूरम, जगजीतपुर कनखल के खिलाफ एक चेक बाउंस का केस दर्ज कराया था। बताया था कि आरोपी ने अपनी बीमारी के इलाज व पारिवारिक जरूरतों के लिए उससे तीन लाख 40 हजार रुपये उधार लिए थे। उक्त राशि को लौटाने के लिए आरोपी वीरेन्द्र वर्मा ने अपने बैंक खाते का एक चेक भरकर दिया था। जब शिकायतकर्ता ने चैक को बैंक में भुगतान के लिए जमा किया, तो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बिना भुगतान के वापिस लौटा दिया था।

नोटिस भेजने के बाद भी राशि न मिलने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली थी। इस मामले में कोर्ट ने उसे छह महीने के कारावास व तीन लाख 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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