अधोईवाला कब्रिस्तान की वक्फ भूमि पर अवैध निर्माण, वक्फ बोर्ड ने की एमडीडीए से कार्रवाई की मांग
देहरादून, 26 फरवरी (हि.स.)। देहरादून के अधोईवाला स्थित वक्फ संख्या 8 कब्रिस्तान की भूमि पर कथित अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को पत्र भेजकर अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से रुकवाने और नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से 11 फरवरी 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि कब्रिस्तान अधोईवाला के मुतवल्ली गुलफाम शेख ने 6 फरवरी और 10 फरवरी 2026 को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ व्यक्तियों ने वक्फ बोर्ड एवं मुतवल्ली की अनुमति के बिना वक्फ संपत्ति पर निर्माण कार्य कराया रहा है।
वक्फ बोर्ड ने पत्र में स्पष्ट किया है कि वक्फ संपत्तियां धार्मिक और सार्वजनिक महत्व की होती हैं, जिनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि संपत्ति की मूल प्रकृति और उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। बोर्ड ने एमडीडीए से अनुरोध किया है कि स्थल का निरीक्षण कर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यदि निर्माण अवैध पाया जाए तो उसे तत्काल रुकवाते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून और संबंधित मुतवल्ली को भी भेजी गई है, ताकि वक्फ संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस संबंध में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने गुरुवार को बातचीत में कहा कि प्रकरण की जानकारी मिली है। एमडीडीए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इस प्रकरण में रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

