छह आरोपियों को छह महीने के लिए जिलाबदर

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छह आरोपियों को छह महीने के लिए जिलाबदर


हल्द्वानी, 21 अगस्त (हि.स.)। कानून-व्यवस्था मजबूत रखने और आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल की अदालत ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह आरोपियों को छह माह के लिए नैनीताल जिले की सीमा से जिलाबदर करने के आदेश दिए हैं।

प्रशासन के अनुसार,बनभूलपुरा और काठगोदाम क्षेत्र के इन आरोपियों के खिलाफ नशे, चोरी, अवैध हथियार और जुआ जैसे मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। जिलाबदर किए गए आरोपियों में बनभूलपुरा की मेडिकल गली निवासी आसिफ पुत्र सिराजुद्दीन रहमान, गफूर बस्ती निवासी इरफान उर्फ शक्ति, शनिबाजार गेट निवासी अरशद अली, बनभूलपुरा निवासी शाहनवाज और काठगोदाम के गोकुल नगर निवासी राहुल बिष्ट उर्फ राहुल थापा शामिल हैं। इनमें कई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, चोरी और जुआ अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज बताए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अमन गुप्ता निवासी लालकुआं,शेखर आर्य उर्फ चंद्रशेखर निवासी गोलापार काठगोदाम और मिराज निवासी बनभूलपुरा के पहले से अन्य मामलों में जेल में निरुद्ध होने के कारण उनके खिलाफ चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

वहीं,काठगोदाम निवासी महेंद्र के खिलाफ आबकारी अधिनियम के केवल एक मामले के आधार पर शुरू की गई गुंडा एक्ट की कार्रवाई पर अदालत ने पुलिस के पक्ष से असहमति जताते हुए नोटिस निरस्त कर दिया। नथुआखान निवासी चंदन लोदियाल पहले ही किसी अन्य मामले में जिलाबदर किया जा चुका था। दोबारा कार्रवाई का पर्याप्त औचित्य नहीं मिलने पर उसका नोटिस भी निरस्त कर दिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनुपम गुप्ता

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