स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू सेवन पर रोक

स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू सेवन पर रोक
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स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू सेवन पर रोक


-बिक्री कर रहे दुकानदारों को दो दिन में चिन्हित करने के निर्देश

-तंबाकू को प्रतिबंधित करने को लेकर सभी स्कूलों में कमेटी की जाए गठित

रुद्रप्रयाग, 25 मई (हि.स.)। सार्वजनिक, धार्मिक एवं स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू का सेवन करने के वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय कक्ष में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बैठक हुई।

इसमें अपर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए सभी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। अपर जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग से कहा कि स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इस परिधि में संचालित हो रही दुकानों को दो दिन के भीतर चिन्हित कर उन्हें 100 गज के दायरे से हटवाने के लिए नोटिस निर्गत किए जांए। साथ ही इसकी सूचना से जिला कार्यालय को अवगत कराया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल-कॉलेजों में तंबाकू का सेवन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी स्कूलों में समिति गठित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कोटपा अधिनियम 2003 की धारा के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस एवं नगर पालिका को भी निर्देश दिए कि सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ऐसे करने वालों पर चालान किया जाए।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विमल सिंह गुसांई ने बताया कि तंबाकू पर नियंत्रण करने के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, जिसके लिए 200 रुपये दंड का भी प्राविधान है। उन्होंने यह भी कहा कि सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादन का विज्ञापन करने पर निषेध है। ऐसा करने पर प्रथम बार एक हजार रुपये या दो वर्ष का कारावास या दोनों हो सकते हैं। पुनः विज्ञापन प्रकाशित करने पर पांच हजार तथा 5 वर्ष का कारावास का प्राविधान है।

पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल ने बताया कि पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सुशील कुमार कुरील, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डीसी बिष्ट, हिमांशु नौडियाल आदि मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/रामानुज

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