दहेज हत्यारोपित पति दोषमुक्त

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दहेज हत्यारोपित पति दोषमुक्त


नैनीताल, 8 अप्रैल (हि.स.)। नैनीताल जनपद मुख्यालय में 30 मार्च 2023 को एक विवाहित महिला की विवाह के 7 वर्ष से पहले ही फंदे से लटककर हुई संदिग्ध मृत्यु के प्रकरण में न्यायालय ने महिला के पति को दोषमुक्त कर दिया है। यह निर्णय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिन्दर सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (वैकल्पिक धारा 306) के अंतर्गत लंबी सुनवाई व प्रस्तुत साक्ष्यों के विश्लेषण के उपरांत सुनाया। न्यायालय ने आरोपित के विरुद्ध लंबित सभी जमानती दस्तावेज निरस्त कर उसे समस्त प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है तथा निर्देशित किया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) का पालन सुनिश्चित करे।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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