गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत समीर खान छह माह के लिए जिला बदर

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गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत समीर खान छह माह के लिए जिला बदर


नैनीताल, 24 अक्टूबर (हि.स.)। जिलाधिकारी नैनीताल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के आदेशों के अनुपालन में नैनीताल पुलिस ने काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र निवासी समीर खान पुत्र शाहिद खान निवासी स्टेट बैंक वाली गली, नई बस्ती, काठगोदाम के विरुद्ध को यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है।

पुलिस के अनुसार समीर खान के विरुद्ध काठगोदाम कोतवाली में पांच अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें वर्ष 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 401, वर्ष 2022 में चोरी एवं चोरी की संपत्ति रखने से संबंधित धाराओं 379/411 के तहत दो अभियोग, वर्ष 2025 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत एक अभियोग तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(ए)/317 के तहत एक अभियोग शामिल है। काठगोदाम के प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में मल्ला काठगोदाम चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप कुमार ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे जनपद की सीमा से बाहर किया।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

Livevns.news Desk
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