नए कानून में है जीरो एफआईआर का प्रावधान : ललित मिगलानी

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नए कानून में है जीरो एफआईआर का प्रावधान : ललित मिगलानी


हरिद्वार, 24 अगस्त (हि.स.)। भारतीय जागरूकता समिति व आल इंडियन जाग्रति विमेंस कॉन्फ्रेसं के तत्वावधान में डिवाइन नसिंग कालेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समिति के अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी, सब इन्स्पेटर अंजना चौहान, ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा, पीटीसी इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह एवं सब इंस्पेक्टर संजय गौड़ ने छात्र-छात्राओं को विभिन्न कानूनों के संबंध में जानकारी दी।

अधिवक्ता ललित मिगलानी ने छात्र-छात्राओं को एफ़आईआर और इसके लिए लिखी जाने वाली तहरीर के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि अगर थाना एफआईआर नहीं लिखता तो उसकी शिकायत जिले के एसएसपी से की जाती है। फिर भी सुनवाई न होने पर जिले के सीजेएम् कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है। उन्होंने बताया नये कानून में अब जीरो एफआईआर का प्रावधान आ गया है। जिसमे अब कहीं भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

ट्रैफिक इंस्पेक्टर अरविन्द राणा ने छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि वाहन चलाते हुये हेल्मेट व सीट बेल्ट का प्रयोग जरुर करे। नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। पकडे जाने पर 25 हजार तक का जुर्माना, गाड़ी सीज तथा मां बाप को जेल होने का प्रावधान है। सब इन्स्पेटर अंजना चौहान ने महिला कानून के बारे में बताया कि नये कानून में महिलाओं से संबंधित अपराधो में सजा का प्रावधान सख्त हो गया है। अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो आप 1090 एवं 112 पर काल कर के पुलिस से मदद मांग सकती है। आपकी पहचान गुप्त रखकर शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जायेगी। इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह एवं सब इंस्पेक्टर संजय गौड़ ने नये कानून बीएनएस, बीएनएसएस एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी।कालेज के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील श्रीवास्तव ने समिति के कार्याे की सरहाना की ओर सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला / प्रभात मिश्रा

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