उत्तराखंड में तंबाकू नियंत्रण के लिए एनटीसीपी प्रभावी करेगा कोटपा अधिनियम

उत्तराखंड में तंबाकू नियंत्रण के लिए एनटीसीपी प्रभावी करेगा कोटपा अधिनियम
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उत्तराखंड में तंबाकू नियंत्रण के लिए एनटीसीपी प्रभावी करेगा कोटपा अधिनियम


देहरादून, 20 फरवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत देहरादून में मंगलवार को स्टैकधारकों के उन्मुखीकरण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों के सहयोग से राज्य में तंबाकू नियंत्रण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एनटीसीपी के राज्य नोडल अधिकारी डाॅ. आदित्य सिंह ने विभिन्न विभागों से आए प्रतिनिधियों से राज्य में कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहयोग प्रदान करने के साथ दिशा-निर्देश दिए।

कार्यशाला में सीओ क्राइम विवेक सिंह कुटियाल, एसटीएफ निरीक्षक नीरज चौधरी, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर गणेश चंद्र कंडवाल , अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. निधि रावत, डाॅ. रमेश कुंवर, डाॅ. पंकज जैन आदि थे।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/रामानुज

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