बिल्डर सुसाइड मामला : एनआरआई गुप्ता ब्रदर्स की कोर्ट में हुई पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

बिल्डर सुसाइड मामला : एनआरआई गुप्ता ब्रदर्स की कोर्ट में हुई पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
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बिल्डर सुसाइड मामला : एनआरआई गुप्ता ब्रदर्स की कोर्ट में हुई पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए


- पुलिस ने आरोपित अजय-अनिल को एसीजेएम-3 कोर्ट में किया पेश

- कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन पर पुलिस से मांगी रिपोर्ट, 27 मई को होगी सुनवाई

देहरादून, 25 मई (हि.स.)। राजधानी में बिल्डर सुसाइड मामले में आरोपित एनआरआई गुप्ता ब्रदर्स की शनिवार को कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने आरोपित अजय-अनिल गुप्ता को एसीजेएम-3 कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपितों की बेल पर 27 मई को सुनवाई होगी।

यह है पूरा मामला-

दरअसल, देहरादून में बीते शुक्रवार को पैसिफिक हिल्स की आठवीं मंजिल से कूदकर बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी ने सुसाइड कर लिया था। बिल्डर के पास से इंग्लिश में लिखा एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने साउथ अफ्रीका के उद्योगपति गुप्ता ब्रदर्स को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। एक नेता का भी नाम लिखा है। सुसाइड नोट में लिखा था, एनआरआई गुप्ता ब्रदर्स ब्लैकमेल कर रहे थे। कंपनी को हड़पना चाहते थे। इस मामले में पुलिस ने गुप्ता ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है।

सतेंद्र सिंह साहनी बिल्डर्स कंपनी के स्वामी थे। उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे थे। पैसिफिक गोल्फ सोसाइटी में रहने वाले सतेंद्र सिंह साहनी के बेटे रणवीर सिंह साहनी ने एनआरआई अजय और अनिल गुप्ता के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी। आरोप लगाया है कि कई प्रोजेक्ट को लेकर पापा की इनसे डील चल रही थी। ये लोग ज्यादा कमीशन मांगते थे। इस बात से परेशान पापा ने ऐसा कदम उठाया। हालांकि पुलिस जांच में पता चला कि गुप्ता ब्रदर्स ने पहले साहनी के साथ पार्टनरशिप की और फिर धमकी देने लगे। साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि कुछ प्रोजक्ट्स को लेकर इनकी अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता के साथ डील चल रही थी, जिसमें अनावश्यक रूप से साहनी पर दबाव डाला जा रहा था और प्रताड़ित किया जा रहा था।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की गिरफ्तारी धारा 306 आईपीसी के तहत हुई है। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह से साहनी के कई प्रोजेक्ट भी रुक गए थे। मामले की जांच की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/रामानुज

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