राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर समय और खर्चा बचाएं, सीजे शिवानी पशबोला

राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर समय और खर्चा बचाएं, सीजे शिवानी पशबोला
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राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाकर समय और खर्चा बचाएं, सीजे शिवानी पशबोला


चंपावत, 03 मार्च (हि.स.)। जिले में आगामी 09 मार्च को जिला न्यायधीश कहकशा खान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें जिले से लेकर तहसील स्तर न्यायालय के मामलों की सुनवाई की जाएगी

इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवानी पशबोला ने पत्रकारों के साथ आयोजित वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इसका आयोजन किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें बैंक ऋणों की वापसी, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक-वैवाहिक विवाद, चेक वाउन्स से संबंधित तथा श्रम, राजस्व, बिजली-पानी से संबंधित विवादों, मोटर वाहन चालानों और शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों जैसे सिविल मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गयी कोर्ट फीस की वापसी का भी प्रावधान है। साथ ही आपसी सहमति से निस्तारित किये जाने वाले मामलों में अग्रेतर लिटिगेशन-अपील आदि में व्यतीत होने वाले समय एवं खर्च से बचा जा सकता है।

खासकर बैक ऋणों की वसूली से संबंधित मामलों जैसे प्री-लीटिगेशन यानी अभी न्यायालयों के समक्ष नही आये मामलों में नियम-पॉलिसी के अनुसार पूर्व निर्धारित ब्याज दर से कम की दर पर मामले समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाते हैं। उन्होंने आम-जनमानस व संबंधितों से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग करने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजीव मुरारी /रामानुज

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