9 मार्च को उत्तराखंड के समस्त जिलों में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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नैनीताल, 13 फ़रवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देशों पर एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के मार्गदर्शन में आगामी 9 मार्च को उत्तराखंड के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

बताया गया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के दीवानी वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। यहां नियत होने वाले वादों में न्यायालय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। लोक अदालत से पूर्व, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस, बैंक, बीमा कंपनी, आरटीओ एवं अन्य विभागों के साथ लोक अदालत के सफल संचालन हेतु बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी/रामानुज

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