पांडे ने अदालत में दायर की अग्रिम जमानत याचिका, खुद को बताया निर्दोष
नैनीताल, 21 मई (हि.स.)। नैनीताल-भवाली के चर्चित युवती द्वारा लगाए गए शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न व गर्भपात कराने के प्रकरण में आरोपित नरेश पांडे ने जिला एवं सत्र न्यायालय नैनीताल में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। यह याचिका थाना मल्लीताल में दर्ज मुकदमा के अंतर्गत दाखिल की गई है।
न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नरेश पांडे ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उनके विरुद्ध दर्ज कराया गया मामला झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता युवती और आरोपित के बीच लंबे समय से संबंध थे व बाद में विवाद उत्पन्न हुआ। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया कि युवती द्वारा बाद में पुलिस को एक अन्य शिकायत पत्र देकर कथित रूप से यह कहा गया कि उस पर दबाव बनाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बचाव पक्ष ने दावा किया है कि आरोपित एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं व्यवसायी हैं और उन्हें राजनीतिक एवं सामाजिक कारणों से फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।
याचिका में यह भी उल्लेख है कि पुलिस ने 19 मई को आरोपित नरेश पांडे से लगभग 18 से 20 घंटे तक पूछताछ की व उनके दो मोबाइल फोन जांच के लिए अपने कब्जे में लिए। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि आरोपित ने विवेचना में सहयोग किया है व भविष्य में भी जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। इसी आधार पर अदालत से गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने की मांग की गई है। न्यायालय इस मामले में गुरुवार 22 मई को सुनवाई कर सकती है।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

