पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा
नैनीताल, 25 जुलाई (हि.स.)। नैनीताल जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व 2021 में पत्नी की हत्या करने के आरोपित पूर्व फौजी पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खास बात यह रही कि घटना की चश्मदीद रही एवं खुद भी आरोपित की मारपीट का शिकार बनीं मृतका की सास व नाबालिग बेटी न्यायालय में आरोपों से मुकर गयी थीं, लेकिन इसके बावजूद अभियोजन आरोपित को सजा दिलाने में सफल रहा।
मामले के अनुसार 18 जून 2021 को मृतका की मां ने शिकायत दर्ज करायी थी कि उनकी बेटी बसन्ती उर्फ बीना से पति सतीश पुरी निवासी ग्राम ओखलकांडा गल्ला तोक, जिला नैनीताल आये दिन मारपीट करता था। सतीश ने बीना को 15 जून को रात काफी मारा-पीटा। बगल के कमरे में मौजूद बसंती की सास शांति देवी व बेटी प्रियंका भी इस घटना के चश्मदीद गवाह रहे और सतीश के भय से रात्रि में पास के खेत में छुपे रहे। सतीश ने पत्नी का कोई इलाज भी नहीं कराने दिया। इस कारण ही 18 जून को बसंती की मृत्यु हो गयी।
बसंती के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी के डॉ. चंद्रशेखर भट्ट ने गवाही दी कि बसंती के शरीर पर सात गंभीर चोटें थीं। मामले में मृतका के पिता के अलावा फूफा के साथ-साथ अभियुक्त के पड़ोसी लोगों ने अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में बयान दिये और यह भी बताया कि अभियुक्त सेना से सेवानिवृत्त होकर घर आया था, तभी से आये दिन अपनी पत्नी, माता कमला देवी व पुत्री प्रियंका के साथ मारपीट करता था। न्यायालय ने आरोपित सतीश को दोषी पाया तथा आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। साथ ही अर्थदंड अदा ना करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी / सत्यवान / वीरेन्द्र सिंह
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