पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन
हरिद्वार, 17 अगस्त (हि.स.)। पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कालेज में छात्र-छात्राओं ने मूट कोर्ट का आयोजन किया। मूट कोर्ट में पेश सरकार बनाम रोहन आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास के मुकदमे में कालेज के बीए एलएलबी. अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के रूप में दलीलें पेश की। मूट कोर्ट में जज की भूमिका में कालेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने आरोपी रोहन के खिलाफ पेश तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए उसे 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से गर्वित गिरी, प्रियंका, अग्रिमा, हितार्थ, पूर्वा, शिल्पा, शिवानी, चंद्रिका, कार्तिक, निमित, शिवानी कश्यप, वानी, मेहताब, कोकब, शिवांगी, दीप्ति, शुभी, देवांशी आदि ने अपने-अपने तर्क दिए। बचाव पक्ष की तरफ से सोनिया, श्रेया, रोहित, फरमान, अंकित, विनय, मोहम्मद सोहेल, कनक, आशीष, आरिफ, रूपेश, खुशी, संजीव, मिथुन, सुहेल, निजेत, रूपेश, आयुषी आदि ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की। कालेज के प्राचार्य ने मूट कोर्ट में प्रतिभाग करने वाले छात्र-छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
हिन्दुस्थान समाचार
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला / प्रभात मिश्रा
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