महापंचायत से पहले विवादित मस्जिद  के 50 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू 

WhatsApp Channel Join Now

-जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए कदमउत्तरकाशी, 29 नवंबर (हि.स.)।अगामी एक दिसंबर काे हाेने वाली महापंचायत काे देखते हुए उत्तरकाशी प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उपजिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी मुकेश चन्द्र रमोला ने बाड़ाहाट में विवादित स्थल/विवादित ढांचा /मस्जिद के 50 मीटर परिधि के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि आगामी एक दिसम्बर को देव भूमि विचार मंच द्वारा रामलीला मैदान उत्तरकाशी में प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट भटवाड़ी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 नवंबर 2024 की प्रातः 07.00 बजे से अग्रिम आदेशों तक मौजा बाड़ाहाट में विवादित स्थल/विवादित ढांचा/मस्जिद माेहल्ला के 50 मीटर परिधि के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किया गया है।

उक्त आदेशानुसार निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, चाकू, भाला आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। शान्ति व्यवस्था हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी, राजकीय ड्यूटी में लगे शिथिलांग/विकलांग कर्मचारी जिन्हें चलने हेतु डण्डे की आवश्यकता होती है, इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। निषेधाज्ञा का उल्लंघन धारा-223 बीएनएसएस के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / चिरंजीव सेमवाल

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story