ओबीसी आरक्षण को लेकर जस्टिस वर्मा ने जनसुनवाई की
-ट्रिपल टेस्ट के आधार पर किया जा रहा राजनीतिक ओबीसी आरक्षण का सर्वेक्षण
नई टिहरी, 22 नवंबर (हि.स.)। जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण एवं स्थानीय निकायों में राजनीतिक ओबीसी आरक्षण को लेकर एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष व सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा ने नगर पालिका हाल में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान जनपद के नगर निकायों सहित प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लाकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बुधवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान न्यायूमर्ति वर्मा ने बताया कि आरक्षण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने कुछ जजमेंट दिए हैं, जिसका पालन करना सरकारों की प्राथमिकता है। इसके लिए ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के लिए आयोग के गठन जनसुनवाई बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि व आम नागरिक को अपने क्षेत्र के आरक्षण की जानकारी लेने का पूरा हक है और अगर वह इससे सहमत नहीं है, तो आपत्ति जता सकते हैं।
सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधयों ने अपने-अपने क्षेत्र के आरक्षण की जानकारी लेते हुए सम्बंधित जानकारियां साझा की। आरक्षण को लेकर विस्तृत जानकारी डीपीआओ एमएम खाने ने मौके पर दी। बताया गया कि निर्वाचन के लिए ओबीसी को कैसे रिजर्वेशन दिया जाये। कितना परसेंटेज रखा जाय। इसके निर्धारण के लिए ट्रिपल टेस्ट के निर्देश हैं। जिसके तहत विभिन्न स्तरों पर आरक्षणों का ब्यौरा जुटाया गया है। सुनवाई में मौजूद एडीएम केके मिश्रा ने कहा कि जो भी निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त होते हैं। आयोग के साथ मिलकर ओबीसी आरक्षण को लेकर तेजी से कार्य किया जायेगा।
जन सुनवाई में मौजूद सहायक निदेशक शहरी विकास विनोद कुमार ने बताया कि राजनीतिक ओबीसी आरक्षण के लिए वोटर लिस्ट, आंगनबाड़ी की सूची और 2013 व 2018 के चुनावों के आंकड़ों के आधार पर भी सर्वेक्षण किया जा रहा है।
सुनवाई के दौरान अध्यक्ष नगर पालिका नई टिहरी सीमा कृषाली, चम्बा पालिकाध्यक्ष सुमना रमोला, जिला पंचयात सदस्य विमला खड़का, जिपंस जयवीर रावत, एएमए जिला पंचायत संजय खण्डूरी, डीपीआरओ एमएम खान, ईओ नगर पालिका नई टिहरी एचएस रौतेला सहित अन्य मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार/प्रदीप डबराल//रामानुज
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