संडे मार्केट के मामले में हाई कोर्ट ने देहरादून नगर निगम से रिपोर्ट तलब की
नैनीताल, 30 जुलाई (हि. स.)। हाई कोर्ट ने देहरादून की वीकली संडे मार्केट को लगाने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद आईएसबीटी के समीप जगह दिए जाने और नगर निगम की तरफ से उसकी अभी तक सफाई नही करने के मामले पर सुनवाई के बाद नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वे दो माह के भीतर इस जगह की सफाई करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश दें।
सुनवाई के दौरान निगम के अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए इसकी सफाई के लिए उन्हें समय दिया जाये। इस पर कोर्ट ने उन्हें दो माह का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून की वीकली सन्डे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगाते आ रहे हैं, जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं और हर माह नगर निगम को तीन सौ रूपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं। 2004 में जिला अधिकारी ने यह जगह उनको संडे मार्केट लगाने के लिए दी थी। नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहा से हटा दिया गया है और कुछ पहुंचे लोगों को नगर निगम द्वारा अन्य जगह दुकान भी दे दी गई।
याचिका में यह कहा कि रविवार को पूरा बाजार बन्द रहता और ट्रैफिक भी कम रहता है, इसलिए वे उस दिन परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने साप्ताहिक बाजार लगाते आए हैं, खुद ही वहां पर साफ सफाई भी करते आए हैं। सप्ताहिक बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है और कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। वे महीने में चार दिन दुकान लगाते हैं। समिति का कहना था कि उनके नाम से एक अन्य समिति वहां फर्जी तरीके से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है, जिसकी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए । पूर्व में हाई कोर्ट ने उनके हित में फैसला देते हुए नगर निगम से कहा था कि इनको कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जाये। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए निगम ने इनके लिए आईएसबीटी हरिद्वार बाईपास के समीप जगह का चयन किया लेकिन अभी तक उस जगह की निगम ने सफाई तक नहीं की।
हिन्दुस्थान समाचार / लता / दधिबल यादव
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