चम्पावत : एक माह के भीतर सभी प्रतिष्ठानों और मेसों का खाद्य लाइसेंस बनाने के निर्देश

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चम्पावत : एक माह के भीतर सभी प्रतिष्ठानों और मेसों का खाद्य लाइसेंस बनाने के निर्देश


चम्पावत, 26 अक्टूबर (हि.स.) सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार पर गठित जनपद स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जिला अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए कि जिले के सभी विद्यालयों जहां मध्याह्न भोजन बनता है, जिले में स्थित विभिन्न संस्थानों, आईटीबीपी, एसएसबी, पुलिस की मैसों, समस्त सस्ता गल्ला दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, ठेलों, सहित इस प्रकार के प्रतिष्ठानों आदि में जहा जहां-भोजन बनता है व खाद्य सामग्री की बिक्री होती है, इन सभी का एक माह के भीतर वृहद जागरूकता अभियान चलाकर खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पंजीकृत कराएं और उनके खाद्य लाइसेंस बनाए।

जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद की समस्त सस्ता गल्ला दुकानों का पंजीकरण 15 दिन के भीतर करें। उन्होंने इसे और प्रभावी बनाने के लिए राजस्व एवं पुलिस को भी चालान व निरीक्षण हेतु अधिकृत करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर स्लाटर हाउस का निर्माण किए जाने हेतु भी शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न त्योहारों, उत्सवों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों में विशेष छापामारी अभियान चलाएं और चालान की कार्यवाही करें, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी केके अग्रवाल, सीओ विवेक कुटियाल, जिला अभिहित अधिकारी अनिल मिश्रा, महाप्रबंधक उद्योग दीपक मुरारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र बिष्ट, समिति के सदस्य आरके जोशी आदि उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/राजीव मुरारी/रामानुज

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