चुनाव आयोग ने उम्मीदवार से लेकर बैंकों तक के लिए जारी किए निर्देश
- लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तय किए नियम
देहरादून, 19 मार्च (हि.स.)। अब से ढाई माह तक अगर कहीं किसी काम से नकद ले जा रहे हैं तो इसका पूरा रिकॉर्ड साथ रखना होगा। कहां से नकद आया और किस काम के लिए ले जा रहे हैं, यह सब जांच टीमों को बताना होगा। नहीं बताया तो नकद सीज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसी तरह से प्रत्याशी, स्टार प्रचारक से लेकर बैंकों तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने नियम तय किए हैं। और सीमाओं के साथ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चुनाव में अवैध धन प्रयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि पार्टियों के स्टार प्रचारक और पार्टी पदाधिकारी अपने साथ एक लाख रुपये तक रख सकते हैं। उम्मीदवार भी इसी तरह अपने साथ नकद ले जा सकता है, लेकिन उससे पूछताछ की जा सकती है। पूछताछ में यदि समुचित कागजात मिले तो छोड़ दिया जाएगा , नहीं तो नकद को जब्त कर लिया जाएगा। 10 लाख रुपये तक के नकद पर इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी पूछताछ करेंगे । वाजिब दस्तावेज दिखाने पर ही छोड़ा जाएगा। इसी तरह बैंकों के लिए भी दिशा-निर्देश है। बैंक में यदि कोई 10 लाख रुपये या इससे अधिक निकालता या जमा करता है, तो बैंक इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे।
बैंकों के एटीएम मशीन के लिए जो नकद जा रहा है, उसका ईएफएमएस पोर्टल पर पहले से ही चालान तैयार करना होगा। आम आदमी यदि नकद ले जाता है तो इसके पूरे दस्तावेज अपने साथ रखने होंगे। नकद का स्रोत बताना होगा। यदि नहीं बताया तो कैश को सीज कर दिया जाएगा। इसके बाद पर्याप्त दस्तावेज होने पर ही कैश को रिलीज किया जा सकेगा।
हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/सत्यवान/रामानुज
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