दिव्यांग बच्चे के लापता होने के मामले में एसएसपी कोर्ट में हुए पेश

दिव्यांग बच्चे के लापता होने के मामले में एसएसपी कोर्ट में हुए पेश


नैनीताल, 23 सितंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट में रेजिडेंशियल स्कूल बसई से एक माह पूर्व बच्चा लापता होने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई में कोर्ट के आदेश के क्रम में शुक्रवार को एसएसपी नैनीताल व एसएचओ रामनगर हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।

एसएसपी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने बच्चे की लापता होने की एफआईआर दर्ज कर ली है। बच्चे को ढूंढने के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में गृह सचिव को सुप्रीम कोर्ट से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर सोसायटी को निर्देश दिए हैं कि कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं उन पर शीघ्र विचार कर निर्णय लें। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सात नवंबर तक जवाब दाखिल करने क निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी की रोशनी सोसायटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के बसई में मेंटली चाइल्ड रेजिडेंशियल स्कूल है। इस स्कूल में अनाथ अनाम नामक बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर सोसायटी द्वारा भर्ती कराया गया था। यह बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पाता था। 12 अगस्त को स्कूल से लापता हो गया था। स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट 9 सितंबर को 25 दिन बीत जाने के बाद लिखाई गई। पुलिस ने भी इस मामले में मुकदमा लिखने में देरी की। पुलिस का कहना था कि मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई अपराध नहीं हुआ है। इस मामले में बाल सुधार आयोग के निर्देश के बाद भी एसएसपी नैनीताल ने किसी कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं दी थी। याचिका में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर कोई बच्चा कैसे भी गायब हुआ हो, पुलिस उसका मुकदमा अपहरण में दर्ज करें, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें मुकदमा दर्ज तक नहीं किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी

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