हाई कोर्ट ने होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता मामले में की सुनवाई
नैनीताल, 28 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने देहरादून नगर निगम में होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व नगर निगम को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी समाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि भाजपा के दस साल के कार्यकाल में 2013 से 2023 तक होर्डिंग व यूनिपोल के टेंडर प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं, जिससे नगर निगम को लगभग 300 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। याचिका में कहा है कि 11 अगस्त 2023 को इसकी शिकायत मेयर व सचिव शहरी विकास से की गई जिसमें कहा गया कि 325 अवैध होर्डिंगों की वसूली किसने की और कौन इनको बेच रहा है। इसकी जांच कराई जाए, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर नगर निगम व प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया जबकि 2019 में नगर निगम ने एक कमेटी बनाकर इसका सर्वे कराया और 325 होर्डिंग अवैध पाए गए। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की जांच कराए जाने की मांग की थी।
हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी/सत्यवान/वीरेन्द्र
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