दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की कैद

दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की कैद


हरिद्वार, 23 सितंबर (हि.स.)। नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/विशेष जज पॉक्सो अंजली नौलियाल ने आरोपित को 20 वर्ष की कठोर कैद व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 22 मार्च 2020 को ज्वालापुर क्षेत्र से एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी। पीड़िता की माता ने सावेज उर्फ भोला नाम के युवक पर लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। यह भी बताया था कि इस घटना से दो माह पूर्व आरोपित ने चोरी छिपे घर आकर नाबालिक लड़की से शारीरिक संबंध बनाएं। अगस्त 2020 को उन्हें पता चला कि उसकी नाबालिक लड़की ने सरकारी अस्पताल ज्वालापुर में एक बच्ची को जन्म दिया है। पीड़ित लड़की के बताने पर आरोपित सावेज उर्फ भोला निवासी ग्राम सराय ज्वालापुर के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने सरकार की ओर से छह गवाह पेश किए।

पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन आरोपित युवक उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। पीड़िता को पत्नी की तरह रखकर आरोपित ने उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाएं। कोर्ट ने पीड़िता व उसकी नवजात बच्ची के पालन पोषण के लिए बतौर प्रतिकर राशि के रूप में पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत

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