गैर इरादतन हत्या मामले में महिला समेत दो को सात साल की कैद

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हरिद्वार, 3 सितंबर (हि.स.)। गैर इरादतन हत्या के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने महिला समेत दो लोगों को सात 7 साल के कारावास तथा 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 8 मार्च 2012 को बजरी वाला, बैरागी कैंप कनखल निवासी महिला सुमित्रा देवी पत्नी जंग बहादुर ने एक मुकदमा कनखल थाने पर दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसके पड़ोस में रहने वाले गणेश व उसकी पत्नी उर्मिला अवैध कार्य करते थे। उसका पति इस कार्य का विरोध करता था। इसी बात की रंजिश को लेकर घटना वाले दिन दोपहर में जंग बहादुर के साथ गाली गलौज करने लगे। तभी वहां पहुंचे सुमित्रा देवी के बेटे अजय ने उन्हें गाली देने से मना किया तो आरोपित उर्मिला उसके पति गणेश व लड़के दिनेश व अनिल ने उसके साथ मारपीट की। अजय जब घर में आ गया तो आरोपित उर्मिला उसका पति गणेश लड़के दिनेश और अनिल को जान से मारने के लिए उन पर हमला कर दिया था। इस घटना में घायल अजय व जंग बहादुर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था जहां जंग बहादुर को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उर्मिला को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था, जबकि गणेश व दिनेश फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित उर्मिला व दिनेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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