राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को दी मंजूरी

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राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को दी मंजूरी


राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को दी मंजूरी


देहरादून, 19 सितंबर (हि.स.)। राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक (सरकारी) और निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को धन्यवाद करते हुए कहा कि इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार

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