बदरीनाथ विस उपचुनाव : सामान्य प्रेक्षक ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक

बदरीनाथ विस उपचुनाव : सामान्य प्रेक्षक ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक
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बदरीनाथ विस उपचुनाव : सामान्य प्रेक्षक ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक


गोपेश्वर, 27 जून (हि.स.)। बदरीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षक अनीता रामाचन्द्रन की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक दलों को उप चुनाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई।

सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करें। कहीं पर कोई भी समस्या या शिकायत हो तो सीधे उनसे भी संपर्क कर सकते हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने राजनीतिक दलों को मतदेय स्थल एवं पंजीकृत मतदाताओं के बारे में जानकारी दी।

रिटर्निंग ऑफिसर आरके पांडेय ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को उप निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों का 27 जून को दूसरा रेडमाइजेशन के बाद बूथ आवंटित किया जाएगा। इसके बाद 30 जून से कार्य समाप्ति तक पीजी कॉलेज गोपेश्वर में ईवीएम मशीनों की कमिशनिंग की जाएगी। 29 जून और पांच जुलाई को होम वोटिंग और 10 जुलाई को मतदान होगा। निर्वाचन ड्यूटी, आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के मतदान के लिए पीजी कॉलेज गोपेश्वर में सुविधा केंद्र बनाए गए है। मतदाता सूची और पोलिंग पार्टियों का रूट चार्ट सभी दलों को दे दिया गया है।

उन्होंने बताया कि दूरस्थ क्षेत्र की 17 पोलिंग पार्टियों को मतदान के दो दिन पहले यानी आठ जुलाई को रवाना किया जाएगा, जबकि शेष 193 पार्टियां एक दिन पहले जाएंगी। पोलिंग समाप्ति के बाद 83 पोलिंग पार्टियों उसी दिन और 127 पार्टियों अगले दिन वापसी करेंगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी इन सभी मौकों पर अवश्य उपस्थित रहे।

रिटर्निंग ऑफिसर ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने पर जोर देते हुए कहा कि राजनैतिक दल ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप एवं तनाव की स्थिति कदापि पैदा नहीं की जानी चाहिए। कोई भी राजनैतिक दल अपने प्रचार-प्रसार के लिए धार्मिक स्थान, सार्वजनिक स्थान तथा सरकारी स्थानों का प्रयोग नहीं करेगा। राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने से पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) से अनुमति लेनी आवश्यक है। जुलूस, रैली, जनसभा, वाहन, लाउडस्पीकर आदि के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में अपना सहयोग करने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार/जगदीश/सत्यवान/वीरेन्द्र

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