सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज


हरिद्वार, 13 अक्टूबर (हि.स.)। पथरी थाना क्षेत्र के गांव नसीरपुर कला में नूर साबरी एजुकेशनल सोसायटी के अध्यक्ष, सचिव और कोषध्यक्ष के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी व हेराफेरी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों पर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कूट रचना कर सोसायटी का सदस्य दर्शाने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पदार्था निवासी नाजिम पुत्र नूरहसन की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार पथरी थाना क्षेत्र के गांव नसीरपुरकलां में नूर साबरी एजुकेशनल सोसायटी रजिस्टर्ड करायी गई थी, जिसमें नूर आलीम को अध्यक्ष व उसके पुत्र गुलसनव्वर को सचिव व अब्दुल समून को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

शिकायतकर्ता को इन लोगों ने फर्जी तरीके से सोसाइटी में सदस्य दर्शाया हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोसायटी की ओर से सरकारी योजनाओ से प्राप्त धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसकी जानकारी के बगैर ही उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग करते हुए सोसायटी में पिछले कई वर्षों से उसे सदस्य दर्शाया हुआ है और सोसायटी रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के समस्तं कार्यों में कूटरचना कर हस्ताक्षर करते रहे हैं।

आरोप है कि एक अन्य सदस्य जमील हसन पुत्र नजीर अहमद निवासी नसीरपुर कलां, जिसकी मुत्यु हो चुकी है,उसके भी फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और सरकारी पैसे को खुर्द बुर्द किया जा रहा है।

चौकी प्रभारी सुधांशु कौशिक ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सोसायटी के अध्यक्ष,सचिव व कोषध्यक्ष,क्रमश: नूर आलीम पुत्र वजीरा हसन, गुल सनव्वर पुत्र नूर आलीम, अब्दुल समून पुत्र नूर आलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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