हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को दोहरी उम्रकैद की सजा
नैनीताल, 10 नवंबर (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने हल्द्वानी में 4 वर्ष पूर्व दिन दहाड़े भुप्पी पांडे नामम व्यक्ति की हत्या के मामले में दो सगे व्यवसायी भाइयों को दोषी पाते हुए दोहरी आजीवन कारावास एवं कुल 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर 2019 को हल्द्वानी स्थित रामपुर रोड पर सिंधी चौराहे के पास आरोपित व्यवसायी भाइयों गौरव गुप्ता व सौरभ गुप्ता ने भूपेंद्र पांडे उर्फ भुप्पी पांडे को गोली मारकर और ईंट से प्रहार कर हत्या कर दी थी। दोनों भुप्पी पर थाना हल्द्वानी में दिनेश सागर नाम के एक अन्य दुकानदार की तहरीर पर 28 अक्टूबर 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व 504 तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज करायी गयी रिपोर्ट को वापस लेने का दबाव बना रहे थे।
इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों भाइयों को घटना के दो चश्मदीद गवाह, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की बैलिस्टिक रिपोर्ट एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी आदि महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर हत्याकांड में दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड न जमा करने पर 3 वर्ष के अतिरिक्त कारावास, भुप्पी पांडे की लाइसेंसी पिस्टल से भुप्पी पांडे पर गोली चलाने पर धारा 394/34 के तहत भी आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड तथा अर्थदंड न जमा करने पर 3 वर्ष के अतिरिक्त कारावास एवं गौरव गुप्ता द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल का दुरुपयोग करने पर आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत 6 माह का कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदंड व अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही राज्य सरकार को अभियुक्त गौरव गुप्ता की लाइसेंसी पिस्टल को जब्त करने के निर्देश भी दिये हैं, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक की पत्नी विनीता पांडे को पीड़ित सहायता योजना-2013 के अंतर्गत नियमानुसार सहायता राशि राज्य सरकार से दिलाने को भी कहा है।
हिन्दुस्थान समाचार/डॉ. नवीन जोशी/वीरेन्द्र
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