नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
नैनीताल, 21 दिसंबर (हि.स.)। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष भ्रामक एवं गलत तथ्य प्रस्तुत करने के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए बनभूलपुरा हल्द्वानी निवासी नाहिद कुरैशी नाम के व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि हल्द्वानी के आजाद नगर थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान नाहिद कुरैशी ने न्यायालय के समक्ष स्वयं को व्यापारी बताते हुए यह तर्क दिया कि व्यापार के सिलसिले में उन्हें प्रायः नकद धनराशि के साथ आवागमन करना पड़ता है, जिससे उनके जान-माल को खतरा बना रहता है और शस्त्र लाइसेंस का बने रहना आवश्यक है।
मामले के परीक्षण के दौरान जब आय से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई, तो आयकर विवरण से यह तथ्य सामने आया कि संबंधित व्यक्ति की वार्षिक आय लगभग 5 लाख 78 हजार 600 रुपये है, जिस पर लगभग 13 हजार रुपये आयकर अदा किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस आय विवरण पर सम्यक विचार करते हुए यह स्पष्ट किया कि यह आय ऐसी नहीं है, जिससे किसी असाधारण या विशेष खतरे की स्थिति सिद्ध हो सके, जिसके आधार पर शस्त्र धारण करना आवश्यक माना जाए। उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने नाहिद कुरैशी को जारी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने का निर्णय सुनाते हुए संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

