जिलाधिकारी नैनीताल ने विशेष अनुमति से क्रय की गई भूमि की जांच के दिए निर्देश

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हल्द्वानी, 7 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी नैनीताल, वंदना, ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को विशेष अनुमति से खरीदी गई जमीनों की जांच 15 दिनों के भीतर करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) की धारा-154 (4) (3) (ख) के अंतर्गत दी गई भूमि क्रय अनुमति की शर्तों के उल्लंघन के मामलों की जांच के उद्देश्य से की जा रही है।

जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भूमि क्रय की अनुमति के दुरुपयोग की जांच करें, और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की प्रक्रिया शुरू करें। यदि किसी भी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड) ज्येड.ए.एल.आर. की धारा-167 के तहत अनिवार्य रूप से 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / अनुपम गुप्ता

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