उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना-2024 को धामी कैबिनेट की मंजूरी, पर्यटन व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा
— उत्तराखंड के स्थायी उद्यमियों के लिए पर्यटन व्यवसाय में कदम रखने के लिए सुनहरा अवसर
— प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक
— राज्य के छोटे निवेशकों को लाभान्वित करेगी उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना-2024
देहरादून, 13 अगस्त (हि.स.)। पर्यटन विभाग की ओर से राज्य में स्थानीय निवासियों, उद्यमियों को पर्यटन—आतिथ्य के क्षेत्र में व्यवसाय शुरू कराने के लिए मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना-2024 को मंजूरी दे दी है।
पर्यटन विभाग की ओर से पहले से ही स्थानीय बेरोजगारों के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना संचालित की जा रही है। इसमें अधिकतम 33 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है।
प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन नीति-2023 प्रारंभ की गई थी। इसमें पांच करोड़ या उससे अधिक के पर्यटन—आतिथ्य परियोजनाओं को सृजित कर शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त किया जा सकता था। राज्य के छोटे एवं मझौले निवेशकों, जिनकी पूंजी निवेश की सीमा पांच करोड़ या उससे कम है, उन्हें लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना-2024 प्रारंभ की गई है।
योजना के तहत पूंजी अनुदान, ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति तथा स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति सम्मिलित है। योजना का लाभ उठाने के लिए प्रदेश को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें अधिकतम पूंजी अनुदान की राशि श्रेणी विशेष के अनुसार 80 लाख से 1.50 करोड़ तक प्राविधानित है। इसी अनुरूप ब्याज अनुदान तीन प्रतिशत अधिकतम चार लाख से छह लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई निर्धारित है। पूंजी उपादान और ब्याज उपादान के अतिरिक्त इकाई स्थापित किए जाने के लिए स्टांप शुल्क की शत—प्रतिशत प्रतिपूर्ति योजना का महत्वपूर्ण अंग है।
आवेदन स्वीकृति के लिए होगा पांच सदस्यीय समिति का गठनः
राज्य के स्थायी उद्यमियों के लिए लागू इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। आवेदन स्वीकृति के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
रोजगार के बढ़ेंगे अवसर, 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी योजनाः
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि योजना का उद्देश्य राज्य में पर्यटन विकास के साथ स्थायी निवासियों के लिए स्थायी रोजगार सृजित करना है। योजना का लाभ उठाने वाले उद्यमियों को प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
हिन्दुस्थान समाचार
हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण / दधिबल यादव
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