देवेंद्र हत्याकांड: विद्युत विभाग के अभियंता और ठेकेदार की जमानत याचिका खारिज

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देवेंद्र हत्याकांड: विद्युत विभाग के अभियंता और ठेकेदार की जमानत याचिका खारिज


नैनीताल, 14 जुलाई (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने रामनगर के बहुचर्चित देवेंद्र कुमार हत्याकांड में आरोपित अवर अभियंता होशियार सिंह भंडारी और ठेकेदार विशाल सैनी की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों आरोपितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 115(2), 140(3), 352 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।

अभियोजन के अनुसार 22 मई 2026 को बैलपड़ाव निवासी सुमन देवी ने रामनगर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पति देवेंद्र कुमार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के बैलपड़ाव सब स्टेशन में संविदा पर लाइनमैन के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि घटना से तीन-चार दिन पहले से उनके पति मानसिक रूप से परेशान थे और उन्होंने बताया था कि अवर अभियंता होशियार सिंह भंडारी, दर्शन जोशी, कमल भट्ट तथा ठेकेदार विशाल सैनी उन पर गलत कार्य करने का दबाव बना रहे थे। शिकायत के अनुसार 21 मई को होशियार सिंह भंडारी और विशाल सैनी के घर पहुंचे और उसकी मां के फोन से देवेंद्र कुमार से बात की। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दी और वहां से चले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाद में भवानीगंज चौराहे के पास आरोपितों ने देवेंद्र कुमार के साथ मारपीट की और जबरन वाहन में बैठाकर ले गए। घटना की सूचना डायल-112 पर भी दी गई। उसी दिन बाद में परिजनों को बताया कि देवेंद्र कुमार रामनगर चिकित्सालय में भर्ती हैं, जहां पहुंचने पर उनकी मृत्यु की जानकारी मिली।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि आरोपितों ने मृतक के साथ मारपीट कर उसे बैलपड़ाव बिजलीघर ले जाकर गंभीर रूप से घायल किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मृत्यु के बाद आरोपितों ने न तो पुलिस को सूचना दी और न ही विभागीय अधिकारियों को घटना से अवगत कराया, जिससे उनके आचरण पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने पाया कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय ने आरोपित होशियार सिंह भंडारी और विशाल सैनी की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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