89 लाभार्थियों को 44.50 लाख रुपये का शादी अनुदान

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89 लाभार्थियों को 44.50 लाख रुपये का शादी अनुदान


देहरादून, 23 सितंबर (हि.स.)। समाज कल्याण विभाग की शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में देहरादून जिले के 89 लाभार्थियों को कुल 44.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुमोदन के बाद यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई।

इनमें अनुसूचित जाति श्रेणी के 83 लाभार्थियों को 50 हजार रुपये प्रति लाभार्थी की दर से 41.50 लाख रुपये तथा विधवा पेंशन प्राप्त महिलाओं की छह पुत्रियों को 50 हजार रुपये प्रति लाभार्थी की दर से तीन लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

विभाग के अनुसार, योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित पात्रता और अभिलेखों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों को अनुमोदन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

योजना का लाभ अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के अलावा ऐसी सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं की पुत्रियों को भी मिलता है, जिन्हें प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत है। एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान अनुमन्य है।

योजना के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना, बीपीएल व अंत्योदय कार्डधारक होना अथवा मासिक आय चार हजार रुपये तक होना आवश्यक है। विवाह के समय कन्या की आयु 18 और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। विवाह का पंजीकरण भी अनिवार्य है।

विभाग ने पात्र लोगों से सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल ssp.uk.gov.in के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन करने की अपील की है। योजना के तहत प्रत्येक वर्ष एक मार्च से अगले वर्ष 28 व 29 फरवरी तक होने वाले विवाहों से संबंधित पात्र आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय

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