नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद

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हरिद्वार, 13 जुलाई (हि.स.)। 13 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने विक्की को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास तथा 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 2 दिसंबर 2023 की शाम करीब साढ़े छह बजे 13 वर्षीय बालिका घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने संदेह के आधार पर पुलिस को शिकायत दी कि उनके घर के पास स्थित एक गोदाम में काम करने वाला विक्की बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

करीब सवा महीने बाद पुलिस ने बालिका को दाेषी करार दिए गए विक्की के कब्जे से बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका अपहरण कर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने विक्की पुत्र दलवीर सिंह, निवासी ढाकिया नुरू, थाना बिलारी, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कैद व 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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