नवगठित निकायों में संपत्ति कर के नाम पर हो रहा है छल : करन माहरा

नवगठित निकायों में संपत्ति कर के नाम पर हो रहा है छल : करन माहरा
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नवगठित निकायों में संपत्ति कर के नाम पर हो रहा है छल : करन माहरा


देहरादून, 21 फरवरी (हि.स.)। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने धामी सरकार पर नए निकायों में कर वसूली के नाम पर जनता के साथ धोखा और छल करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माहरा ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाती है तो जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने को कहती है,लेकिन जब सरकार बन जाती है,तो उसके बाद आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए कभी बिजली दरों में बढ़ोतरी के नाम पर तो कभी संपत्ति कर के नाम पर जनता पर बोझ डालती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के नवगठित नगर निकाय भी हाउस टैक्स के दायरे में आने जा रहे हैं और शहरी विकास विभाग संपत्ति कर की उगाही के मामलों को लेकर जगह-जगह नोटिस चस्पा कर रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश मैं 102 निकाय हैं 69 नगर निकायों में पहले से ही कर वसूली हो रही है। अब शहरी विकास विभाग ने से सभी निकायों को भी हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जुलाई 2022 को दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नए निकायों का गठन स्थानीय जनता से इस वादे के साथ किया था कि 10 साल तक कोई कर वसूली नहीं की जाएगी ,लेकिन मात्र 5 वर्ष बीतने के बाद ही धामी सरकार ने नवगठित निकायों से संपत्ति कर वसूली के लिए नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं।

उन्होंने बताया कि जिन निकायों को नोटिस दिया गया है, उनमें टिहरी ,सेलाकुई, शिवालिक नगर, भगवानपुर, ढंडेरा, पांडली गुर्जर, रामपुर, इमलीखेड़ा, घनसाली, चमियाला, गजा,लमगांव, तपोवन ,सतपुली, थलीसैंण, नौगांव, पीपलकोटी, चिनियालीसौंड, केदारनाथ ,रानीखेत चिल्लियानौला उखीमठ तिलवाड़ा भिकिसैन,गरुड़, चौखुटियाल, कपकोट, बनबसा, बेरीनाग ,गंगोलीहाट, नगला, नानकमत्ता, गूलरभोज ,लालपुर आदि शामिल हैं।

नगर निकायों में शामिल नए इलाकों को हाउस टैक्स वसूलने पर 10 साल तक की छूट मिली हुई है। इसके लिए विभाग ने अलग से आदेश जारी किए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी जनता से यही वादा किया था, लेकिन आज इस महंगाई के दौर में जब जनता सरकार से राहत की अपेक्षा कर रही है। शहरी विकास विभाग निकायों में सर्किल रेट आधारित टैक्स प्रणाली लागू कर चुका है इसके लिए नियमावली बनकर तैयार है जो की हाउस टैक्स की नई प्रणाली में लागू की जाएगी इसके तहत सर्किल रेट बढ़ते ही हाउस टैक्स की दरें भी स्वत: बढ़ जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ साकेती/रामानुज

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